SC ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल मामले में कोई अपवाद नहीं बनाया गया है |  करेंट अफेयर्स प्रश्न और उत्तर

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SC ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल मामले में कोई अपवाद नहीं बनाया गया है | करेंट अफेयर्स प्रश्न और उत्तर

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आज के करेंट अफेयर्स: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी

प्रवर्तन निदेशालय और आप नेता अरविंद केजरीवाल के वकीलों के दावों और प्रतिदावों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत देते समय उसने कोई अपवाद नहीं रखा है। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस उल्लेख के बाद आया है कि केजरीवाल को जमानत देना एक नियमित निर्णय नहीं था, जिससे विशेष उपचार पर बहस छिड़ गई। न्यायालय ने अपने फैसले की निष्पक्षता को दोहराते हुए फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत किया। केजरीवाल की कानूनी टीम, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, ने मामले पर अदालत के रुख को संबोधित किया, और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। सुनवाई जारी है क्योंकि ईडी ने केजरीवाल की याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्तियां पेश की हैं। इस विकासशील कहानी पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें।



1. अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

  • क) यह एक नियमित और सामान्य निर्णय था
  • b) इसे विशेष उपचार के कारण बनाया गया था
  • ग) फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण स्वागतयोग्य नहीं था
  • घ) उसे अंतरिम जमानत देते समय कोई अपवाद नहीं रखा गया था

उत्तर: डी) उसे अंतरिम जमानत देते समय कोई अपवाद नहीं बनाया गया था

2. ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किसने किया?

  • a) अमित शाह
  • b) अभिषेक मनु सिंघवी
  • c) तुषार मेहता
  • d) संजीव खन्ना

उत्तर: बी) अभिषेक मनु सिंघवी

3. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किस बात पर आपत्ति जताई?

  • a)अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लोगों की टिप्पणियाँ
  • b) अदालती कार्यवाही में देरी
  • ग) शीर्ष मंत्री की टिप्पणी
  • d) अरविंद केजरीवाल का जेल वापसी को लेकर बयान

उत्तर: d)अरविंद केजरीवाल का जेल वापसी को लेकर बयान

4. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की आलोचना के जवाब में क्या कहा?

  • क) आलोचना की अनुमति नहीं थी
  • ख) विभिन्न दृष्टिकोणों का स्वागत नहीं किया गया
  • ग) आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत था
  • घ) कोई भी फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता

उत्तर: सी) आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत था

प्रवर्तन निदेशालय और आप नेता अरविंद केजरीवाल के वकीलों के दावों और प्रतिदावों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय कोई अपवाद नहीं रखा है और फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण या आलोचना का स्वागत किया है।

केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा?

अमित शाह ने उल्लेख किया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना कोई नियमित निर्णय नहीं था और कई लोगों का मानना ​​है कि उन्हें विशेष उपचार दिया गया था।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए दावों का विरोध कैसे किया?

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सिंघवी ने सरकार के एक शीर्ष मंत्री की टिप्पणियों का हवाला दिया और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए दावों का खंडन किया।

केजरीवाल की उस कथित टिप्पणी के बारे में मेहता ने क्या बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा?

मेहता ने उल्लेख किया कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल को 20 दिनों में वापस जेल जाना होगा और अगर लोग आप को वोट देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, यह उनकी कथित टिप्पणी अनुचित थी।

जस्टिस खन्ना और दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के आदेश पर क्या जोर दिया?

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम जमानत देने का आदेश स्पष्ट था और जमानत और आत्मसमर्पण के लिए समयसीमा तय की गई थी, यह कहते हुए कि उन्होंने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया और उन्हें जो उचित लगा उसके आधार पर आदेश पारित किया।

आज के करेंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आप नेता अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय कोई अपवाद नहीं रखा गया है। यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद आया है कि केजरीवाल को विशेष उपचार मिले। अदालत ने अपने फैसले की आलोचना का स्वागत किया और कहा कि वह अपने फैसले पर कायम है। केजरीवाल की याचिका पर ईडी की आपत्तियों पर सुनवाई जारी रही, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी की शर्तों का उल्लंघन होने पर अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। अदालत ने केजरीवाल के मामले में लाभकारी गवाहों के बयानों की अनदेखी पर भी ईडी से सवाल किया। एएसजी ने कहा कि आप को मामले में आरोपी के रूप में जोड़ा जाएगा। यह घटनाक्रम ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर प्रकाश डालता है।


SC clarifies no exception made in Kejriwal case | Current Affairs Question and Answers



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